भारत निर्वाचन आयोग क्या है ?

भारत निर्वाचन आयोग क्या है ?

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी।

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भारत निर्वाचन आयोग क्या है ?

निर्वाचन आयोग (Election Commission)

  • निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनु0 329 तक है।
  • भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं। अतः जन प्रतिनिधियों का चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो सके इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं संवैधानिक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।
  • अनुच्छेद 325 के अनुसार:-किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाएगा
  • अनुच्छेद 326 के अनुसार:-लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार) मूल संविधान में वयस्कता की आयु 21 वर्ष थी। राजीव गाँधी सरकार ने 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा 18 वर्ष किया गया। पी0 नल्लापंथी केस (1984) में न्यायालय ने कहा-मताधिकार मूलाधिकार नहीं है। यह सांविधिक अधिकार है।
  • अनुच्छेद 327 के अनुसार:-संसद प्रत्येक सदन के लिए और राज्य विधान मण्डलों के लिए निर्वाचन संबंधी विधि बना सकती है।
  • अनुच्छेद 328:-राज्य विधान मंडल राज्यों से सम्बन्धित निर्वाचन संबंधी विधि बनाएगी। परन्तु वह विधि संसदीय विधि के प्रतिकूल न हो।
  • अनु0 329 के अनुसार:-निर्वाचन मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। (प्रक्रिया)

निर्वाचन आयोग का गठन

अनु0 324 के अनुसार:-भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गयी इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर, 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 16 अक्टूबर, 1989 में यह तीन सदस्यीय हुआ। वर्तमान में यह तीन सदस्य है। जिनका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति भारत सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति जी द्वारा होती है।

निर्वाचन आयोग का कार्य

(1) संसद राज्य विधानमण्डलों राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा चुनाव का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करना (अनुच्छेद 324(1) )
(2) प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ।
(3) राजनीतिक दल के लिए चुनाव आचार संहिता जारी करना। (Code of Conduct) इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्य आते हैं-

  • आचार संहिता लागू (चुनाव घोषणा के बाद) होने के बाद सरकार किसी नयी योजनाओं को लागू नहीं करेगी और न ही कर्मचारियों की नियुक्ति और पदच्युति स्थानान्तरण करेगी।
  • भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा।
  • मतदान केन्द्र से 100 मीटर के अन्दर प्रचार कार्य नहीं।
  • धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग चुनाव प्रचार के रूप में नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा मतदान व्यवहार को अपने पक्ष में करने के लिए किसी व्यवहार को अपने पक्ष में करने के लिए किसी वस्तु का वितरण (रुपया, दारू, वस्त्र आदि) नही किया जाएगा।
  • राजनीतिक दलों द्वारा बैनर पोस्टर आदि का प्रयोग मकान मालिक के अनुमति के बगैर उसके भवन पर नहीं किया जाएगा। दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि पर राजनीतिक दलों को एक मानक में चुनाव प्रचार का अवसर दिया जाएगा।
  • मतदाताओं तथा चुनाव कर्मियों को चुनाव हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
  • आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 एवं IPC आदि के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

(4) उपचुनाव का संचालन करना।
(5) राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिह्न आबंटित करना।
(6) चुनाव तिथियों की घोषणा करना। एवं चुनाव की व्यवस्था करना।
(7) चुनाव समापन की घोषणा करना।

चुनाव संबंधी समितियाँ

  1. तार कुंडे समिति (1974) आयोग बहु सदस्यीय हो।
  2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990) आयोग बहुसदनीय है।
  3. वोहरा समिति (1993) राजनीति के अपराधीकरण पर)
  4. इन्द्रजीत समिति (गठन 1998 रिपोर्ट 2000) चुनाव खर्चो पर रिपोर्ट दी थी।
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