देश के विभाजन के पश्चात् संविधान सभा की रचना | Indian Constitution Political science Indian constituent assembly All Exam Online

देश के विभाजन के पश्चात् संविधान सभा की रचना | Indian Constitution Political science Indian constituent assembly

देश के विभाजन के पश्चात् संविधान सभा की रचना | Indian Constitution Political science Indian constituent assembly

संविधान सभा की कार्य प्रणाली को देश के विभाजन ने कैसे प्रभावित किया?

देश के विभाजन के पश्चात् संविधान सभा की रचना:-

माउंटबेटन  योगना के अधीन 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन करने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 पारित किया था. देश का विभाजन हो जाने के कारण भारतीय संविधान सभा की रचना में परिवर्तन आना जरुरी था. भारत के जो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे , उन क्षेत्रों में से चुने गए संविधान सभा के सदस्य पाकिस्तानी संविधान सभा के सदस्य बन गए थे. पंजाब और बंगाल का विभाजन हो जाने के पश्चात् इन दोनों प्रान्तों के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में भी परिवर्तन आया था. असम के सिलहट क्षेत्र के पाकिस्तान में जाने से असमप्रान्त के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में भी परिवर्तन होना स्वभाविक था. देश के विभाजन के पश्चात् 10 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान सभा में विभाजन प्रान्तों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गयी थी-

प्रान्तसाधारणसिक्खमुसलमानकुल
मद्रास

 

बम्बई

पश्च्मि बंगाल

संयुक्त प्रान्त (U.P)

पूर्वी पंजाब

बिहार

सी.पी. और बरार

असम

उड़ीसा

45

 

19

16

47

8

31

16

6

9

 

4

4

 

2

5

8

4

5

1

2

49

 

21

21

55

16

36

17

8

9

कुल197431232

संविधान क्या है अथ्वा हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पडती है

इन 232 सदस्यों के अतिरिक्त एक सदस्य दिल्ली से एक अजमेर मारवाड़ और एक सदस्य कुर्ग से और 89 सदस्य भारतीय देशी रियासतों से लिए जाने थे.यहाँ यह वर्णीय है की पाकिस्तान नामक पृथक मुस्लिम राज्य स्थापित कर दिया था. परंतु फिर भी भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम लीग के 29 सदस्य शेष रह गए थे. यह सदस्य उन क्षेत्रो में से थे जो क्षेत्र भारत का हिस्सा रह गए थे . इस तरह स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या यद्यपि 324 बनती थी पर यह संख्या कभी भी पूर्ण नहीं हुई थी . 24 जनवरी 1950 को संविधानसभा के कार्यकाल के अंतिम दिन 308 सदस्य नए संविधान पर हस्ताक्षर करने के योग्य थे.

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